होली के शुभ अवसर पर अशांति फैलाने वालें उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों पर होगी कडी कार्यवाही : जिलाधिकारी पश्चिमी चम्पारण

होली के शुभ अवसर पर अशांति फैलाने वालें उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों पर होगी कडी कार्यवाही : जिलाधिकारी पश्चिमी चम्पारण
न्यूज़ 9 : बेतिया से रवि कुमार मिश्रा की रिपोर्टः होली के अवसर पर पुलिस की होगी पैनी नजर जिलाधिकारी, डाॅ. निलेश रामचंद्र देवरे, पुलिस अधीक्षक बेतिया/बगहा द्वारा संयुक्त निदेश जारी कर होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गयी है। जारी निदेश में कहा गया है कि होली रंगों एवं खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक-21/22 मार्च, 2019 को मनाया जायेगा तथा दिनांक-20 मार्च, 2019 की रात्रि होलिका दहन किया जायेगा। होली के अवसर पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने तथा अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध पूरी सख्ती बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों, चौक-चैराहों, चैपालों पर होलिका बनाकर होलिका दहन की जाती है। कतिपय शरारती तत्वों द्वारा होलिका दहन के समय जानबूझ कर पूर्व विवाद को लेकर दूसरे के सामानों को होलिका में डाल दिये जाने या फूस की झोपड़ियों में आग लगा दिये जाने या विवादास्पद स्थलों पर होलिका दहन किये जाने के चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पूरी मुस्तैदी के साथ चैकसी बरतनी होगी। पूर्व के घटनाओं के आधार पर आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जायेगी।
श्री देवरे ने कहा कि होली पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों में अश्लील भोजपुरी गीत गाए जाने तथा डीजे पर बजने वाले संगीत में अश्लील गीतों के बजने पर पूर्णतः रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां साम्प्रदायिक घटना घटने की संभावना हो वहां दोनों पक्षों पर निष्पक्ष रूप से धारा-107 द. प्र. स. के अधीन निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय। साथ ही धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह/द्वेष/नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।