लाॅक_डाउन_पालन_कराने_सड़कों_पर_निकले_जिला_पदाधिकारी_कुंदन_कुमार

न्यूज9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
*घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लाॅकडाउन का पालन करें: जिलाधिकारी*
*मास्क नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलें*
*जागरूकता की चेन से कोविड-19 की चेन को तोड़ने की अपील*
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उदेश्य से गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में दिनांक-16 जुलाई से दिनांक-31 जुलाई तक लाॅकडाउन रहेगा। लाॅकडाउन के दौरान सभी व्यक्ति घरों में रहें सुरक्षित रहें तथा लाॅकडाउन का पूर्णतः पालन करें। अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर नहीं निकलें। अतिआवश्यक कार्यवश घर से निकलते समय अनिवार्य रूप से फेस मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग करें। बेवजह घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के साथ जिला प्रशासन सख्ती के साथ पेश आएगा तथा निर्धारित जुर्माना भी वसूला जाएगा।
जिलाधिकारी, श्री कुुदन कुमार ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी जिलेवासियों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक-दूसरे के बीच दो गज की दूरी नितांत ही आवश्यक है। इसके साथ ही अपने हाथों को समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से अच्छे तरीके से साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी व्यक्ति मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें तथा दूसरे व्यक्तियों को भी मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने हेतु जागरूक करें। जिलेवासियों का आह्वान किया कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम पांच व्यक्तियों को मास्क पहनने एवं कोरोना से बचाव हेतु जारी एडवाइजरी का पालन करने हेतु जागरूक एवं प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जागरूकता की चेन से ही कोविड-19 की चेन को तोड़ा जा सकता है। जिलाधिकारी द्वारा आज से लागू लाॅकडाउन का सख्ती के साथ पालन कराने हेतु बेतिया शहर के विभिन्न चौक-चैराहों यथा-समाहरणालय चौक, मुहर्रम चौक, सर्किट हाउस चौक, हरिवाटिका चौक आदि का भ्रमण किया गया।
भ्रमण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाॅकडाउन का पूर्ण सख्ती के साथ पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया जाए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि हर हाल में बेवजह सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों पर अंकुश लगाया जाना है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि एमभी एक्ट 177 एवं 179 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे वाहन चालकों का ड्राईविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाए तथा बार-बार गलती करने की दिशा में वाहन को जब्त करने की विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लाॅकडाउन का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है ताकि आम जन में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती के साथ लाॅकडाउन का पालन करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।