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लालूनगर हत्याकांड में शाजिस व भूमि विवाद के निराधार आरोप का सबूत देकर सिकारिया परिवार ने की एसपी से जांच की अपील

:-:अख्तर हुसैन का भू-आवंटन 1990 में सरकार से रद्द होते वक्त रोहित की उम्र थी 11 साल,

:-:ग्रीन इंडिया का 1990 में भू आवंटन रदद् होने के 18 साल बाद भारतीय एग्रो प्रोडक्ट्स को बियाडा ने किया आवंटित

:-:मृतक या उसके परिजनों से किसी प्रकार के विवाद या मुकदमेबाजी को नकारा,

:-:गरिमा सिकारिया के राजनीतिक विरोधियों पर छवि धूमिल करने के षड्यंत्र का आरोप,

बेतिया। मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के लालू नगर निवासी खालिद अख्तर हत्याकांड में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करते हुये एक और आवेदन एसपी को सौंपा गया है। नप सभापति गरिमा देवी सिकारिया व उनके पति रोहित कुमार सिकारिया को इस नृशंस हत्याकांड में षड्यंत्रकारी के आरोप को उनके राजनीतिक विरोधियों की शाजिस करार देते हुये शहर की नामचीन समाजसेवी तथा व्यवसायी रोहित सिकारिया की मां सुमन देवी सिकारिया द्वारा शुक्रवार को सौंपे गए अपने दूसरे आवेदन पत्र में खुलासा किया है कि अख्तर हुसैन (ग्रीन इंडिया) को वर्ष 1987 में बियाडा की ओर से किये गये भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन तथा निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर 1990 में ही रदद् कर दिया गया था। तब 1979 में जन्मे रोहित कुमार सिकारिया की उम्र मात्र करीब 11 वर्ष ही थी। ऐसे में 1990 में रदद् किये सरकारी भूमि के उक्त आवंटन में मेरे पुत्र रोहित सिकारिया की किसी भूमिका को बताना पूर्णतया निराधार व औचित्य विहीन है।
इनर ह्वील व मारवाड़ी महिला समिति जैसे सामाजिक संगठनों में दशकों से सक्रिय रहीं 64 वर्षीय श्रीमती सिकारिया ने अपने दूसरे आवेदन में इनके अलावें भी अनेक तथ्यात्मक विश्लेषण न्यायहित में प्रस्तुत करने का दावा किया है। जिसके अनुसार लालू नगर के अख्तर हुसैन (ग्रीन इंडिया) को प्लॉट संख्या NS-6, रकवा 3 एकड़ भूमि का आवंटन वर्ष 1987 में औधोगिक क्षेत्र बेतिया में किया गया। लेकिन शर्तों का पालन नहीं करने एवं पैसा बकाया होने के कारण पत्रांक 110/बी दिनांक 19/07/1990 को बियाडा प्रशासन ने भू आवंटन रद्द कर दिया गया। बावजूद इसके उक्त आवंटन रद्द होने के 7 वर्षों बाद पूर्ववर्ती आवंटनधारी ने माननीय मुंसिफ बेतिया के न्यायालय में बियाडा के विरुद्ध टाइटल सूट-131/97 केस दाखिल किया। जिसमें विधि सम्मत विचारण के दौरान उनके बियाडा के सरकारी जमीन पर दावे को पूर्णत: निराधार पाते हुए न्यायालय ने उनके मुकदमें को खारिज कर दिया। उन्होंने इसी प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती आवंटनधारी के आवंटन रद्द होने के 18 वर्ष बाद रोहित कुमार सिकारिया ने वर्ष 2008 में किसी भी व्यवसायिक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन दिया तथा बियाडा ने अपनी स्वेच्छा से विषयगत प्लॉट आवंटित कियाI आवंटन के बाद ही उन्हें पता चला कि इस प्लॉट को लेकर मुकदमा लंबित हैI बावजूद इसके एक जिम्मेदार और कानून को मानने वाले नागरिक होने के कारण रोहित कुमार सिकारिया ने बियाडा को भुगतान करने के बाद भी माननीय न्यायालय के फैसला का 11 वर्षों तक इंतजार किया तथा पूर्ववर्ती आवंटनधारी का मुकदमा खारिज होने के पश्चात बियाडा ने अपने पत्रांक- 698, दिनांक 22/06/2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया को विषय गत जमीन खाली कराने हेतु आवेदन दिया तथा प्रक्रिया पश्चात भूमि का दखल कब्जा बियाडा द्वारा रोहित कुमार सिकारिया (भारतीय एग्रो प्रोडक्ट्स) को दिया गया।
ऐसी परिस्थिति में जब भूमि सरकारी (बियाडा की) है आवंटन एवं रद्दीकरण भी सरकार द्वारा किया गया है, तो किसी अन्य अर्थात अख्तर हुसैन से मेरे पुत्र व पुत्रवधू से भूमि विवाद के दावे का कोई आधार ही नहीं बनता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया है कि अख्तर हुसैन तथा उनके मृतक पुत्र और अन्य लड़कों का भी आपराधिक इतिहास है। मृतक समेत परिवार के अन्य सदस्य भी कई बार कई केसों में जेल भी जाते रहे हैं। वही दूसरी ओर हमारे परिवार का कोई भी विवाद इस परिवार से नही है। सरकार द्वारा हमें जो जमीन अलॉट हुई है। उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में इधर दायर एक अपील याचिका में माननीय जिलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, अंचल अधिकारी के बाद मेरे पुत्र को भी पक्षकार बनाया गया है। जिसकी पहली सुनवाई भी अब तक हाईकोर्ट में नहीं हुई है। अपने पुत्र व पुत्रवधू के विरुद्ध कतिपय तत्वों के राजनीतिक षड्यंत्र का दावा करते हुये बुजुर्ग समाजसेवी ने बताया है कि मेरी पुत्रवधू राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्षेत्र में बेतिया नगर परिषद सभापति व प्रांतीय स्तर के राजनीतिक पद पर समाजहित में कार्य करते हुये जिला स्तर पर पुरस्कृत होने के साथ काफी अग्रणी भूमिका निभाते हुये लोकप्रिय हैं। जिसमें मेरे पुत्र एवं परिवार का पूर्ण सहयोग है। मात्र उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से एक काफी गंभीर षड्यंत्र के तहत मेरे पुत्र एवं पुत्रवधू को फंसाने की साजिश की गई है। उपरोक्त सभी दावों से संबंधित सभी कागजात अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुये एक मां की ओर से की गई भावुक अपील में उन्होंने लिखा है कि पुलिस अधीक्षक महोदया अपने स्तर से गंभीर जांच पड़ताल कर के असली हत्यारों व शाजिस कर्त्ताओं का पर्दाफाश करते हुये मेरे निर्दोष पुत्र, पुत्रवधू तथा परिवार को न्याय दिलाने की कृपा करें।

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