पश्चिम चंपारण

मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज प्रबंधन को शत-प्रतिशत ईंख मूल्य भुगतान अविलंब करने का निर्देश

मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज प्रबंधन को शत-प्रतिशत ईंख मूल्य भुगतान अविलंब करने का निर्देश

न्यूज9 टाइम्स बेतिया से #आशुतोष_कुमार_बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-

ईंख मूल्य भुगतान में देरी होने पर की जाएगी नीलम पत्र वाद की कार्रवाई

पश्चिम चम्पारण मझौलिया सुगर इन्डस्ट्रीज प्रबंधन द्वारा वितीय वर्ष 2019-20 में गन्ना किसानों को बकाया राशि भुगतान में देरी करने पर जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा सुगर इंडस्ट्रीज प्रबंधन को सख्त हिदायत दी गई है कि पेराई सत्र 2019-20 का बकाया ईंख मूल्य शत-प्रतिशत भुगतान अविलंब किया जाए अन्यथा बाध्य होकर मिल प्रबंधन के विरुद्ध नीलाम पत्र की कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञातव्य हो कि उक्त चीनी मिल प्रबंधन द्वारा पेराई सत्र 2019-20 में 55.93 लाख क्विंटल गन्ना का खरीद किसानों से किया गया है, जिसका कुल देय राशि 16810.09 लाख रुपये होता है। दिनांक 22.08.2020 तक मिल प्रबंधन द्वारा 9365.78 लाख रुपये का भुगतान गन्ना किसानों को कर दिया गया है। शेष 7444.31 रुपये की राशि बकाया है।

बकाया राशि भुगतान को लेकर संबंधित गन्ना किसानों द्वारा बारम्बार अनुरोध किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा मिल प्रबंधन को अविलंब बकाया ईंख मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करने का सख्त निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने मिल प्रबंधन से कहा है कि कोरोना महामारी के कारण गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने के कारण गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही खराब हो गई है। बिहार ईंख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा-43(2)(ii) में स्पष्ट प्रावधान है कि गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर विहित रीति से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कर देना है, अन्यथा विलंबित अवधि में अधिनियम की धारा-51 में विनिद्रिष्ट दर से सूद सहित भुगतान करना है। उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा-52 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। साथ ही बकाया राशि लोक मांग एवं भू-राजस्व के रूप में वसूलनीय है।

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