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भागलपुर अदालत: पाॅक्सो एक्ट में प्राथमिकी नही दर्ज करने पर थाना अध्यक्ष पर शोकाज
न्यूज़ 9: भागलपुर से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट: पाक्सो मामले विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह कहलगांव के एकचारी थाना अध्यक्ष को न्यायालय के आदेश के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नही करने पर सोकाज जारी कर दिया गया हैं। न्यायाधीश ने जारी आदेश में कहा है कि 21 अगस्त 2018 को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत उक्त थानाध्यक्ष को पॉक्सो एक्ट की धारा 7 में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अभिलेख भेजा गया था। उक्त निर्देश के बावजूद अबतक प्राथमिकी दर्ज करने का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 गंभीर अपराध है। थानाध्यक्ष से पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इसका विधिवत जवाब न्यायालय को सौंपे।
