बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत राज्यसात किए जाने के मामलों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत राज्यसात किए जाने के मामलों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा
प्राधिकृत पदाधिकारियों को दिया लगातार कार्रवाई का निर्देश
न्यूज9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
पश्चिम चम्पारण के जिला पदाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य को शराब मुक्त बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत एक तरफ जब्त शराबों का विनष्टीकरण कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शराब को ढोने में प्रयुक्त वाहनों को सुनवाई के उपरांत राज्यसात करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसात संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अपर जिला दंडाधिकारी-सह- अपर समाहर्ता तथा अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर को प्राधिकृत किया गया है। जिन्हें विधि सम्मत तरीके से राज्यसात से संबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। बीच मे लॉक डाउन के कारण मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी मामलों का विधि-सम्मत तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षक, मद्यनिषेध को निर्देश दिया गया कि वैसे वाहन जिन्हें पूर्व में राज्यसात कर लिए गया है, उसका मूल्यांकन एमवीआई/डीटीओ से करते हुए, उनकी नीलामी त्वरित गति से करावें। इस कार्य में थोड़ी भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपर समाहर्ता के द्वारा प्रतिदिन न्यायालय के माध्यम से आदेश पारित किए जा रहे हैं, उन वाहनों का भी तुरंत मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करें।