*नए वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2020) से रिटर्न का प्रारूप

*नए वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2020) से रिटर्न का प्रारूप बदल और सरल हो जाएगा-उपायुक्त, सेल टैक्स*
न्यूज9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम तथा प्रत्येक वाणिज्य कर विभाग काउंसिल बैठक में हुए निर्णायालोक एवं तत्संबंधी माल एवं सेवा कर अधिनियम की सुसंगत धारा में परिवर्तन किया है ताकि आईटीसी गणना एवं जांच में प्रो बिजनेस अप्रोच अपनाते हुए व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी संबंधि कर निर्धारण बगैर व्यवसायी के कार्यालय में उपस्थिति में संभव हो सके।
उक्त बातें दुर्गा प्रसाद मंडल राज्य कर संयुक्त आयुक्त ने कार्यालय अवस्थित कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित करते हुए कही ।आगे श्री मंडल ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम तथा प्रत्येक वाणिज्य कर विभाग ने व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी संबंधी निर्धारण बगैर व्यवसाय के कार्यालय में उपस्थिति में संभव हो सके ।
इसके हेतु अब तक व्यवसायियों द्वारा भरे जा रहे gstr-1 एवं gstr-3b के बदले आर ई टी वन, दो एवं तीन को लाया जा रहा है। जहां पांच करोड़ से ऊपर के व्यवसायियों मासिक re टी वन विवरणी भरेंगे । वही 5 करोड़ टर्नओवर तक के छोटे व्यवसाई त्रैमासिक आर ई टी एक, दो सहज एवं आर ईटी 3 सुगम भर सकेंगे ।
इसे प्रत्येक व्यवसाई के अपने विवरण किए में मुख्य रूप anx-1 भरना होगा जो gstr-1 की तुलना में काफी सरल है ।ए एन एक्स 1 ट्रायल बेसिस पर अक्टूबर 2019 से मार्च 2019 तक प्रतिमाह, त्रैमासिक भरा जा सकेगा ।आगे श्री मंडल ने कहा कि इसके लिए www.gst .gov.in के पोर्टल पर जाकर रिटर्न (ट्रायल) में जाकर भरा जा सकता है ! इससे ऑफलाइन भरकर ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है अथवा सीधे ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसमें मार्च 2020 तक होने वाले किसी पर भी प्रकार की गलती पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि यह मात्र ट्रायल है।
सरकार की अपेक्षा है कि व्यवसाई एवं संबंधित धारक ,सीए ,लेखापाल आदि यथा शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। यहीanx-1 जो आपूर्तिकर्ता जरा भरा जाएगा,प्राप्तकर्ता को ऑनलाइनa anx-2 के रूप में प्राप्त होगा ।जिसे वह स्वीकार और स्वीकार या विलंबित कर सकता है ।सभी व्यवसायियों से अपील है। कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखापाल से मांह अक्टूबर से ट्रायल बेसिस परanx-1फाइल करावे। ANX-1 फाइल करने में जो भी दिखते होंगी। उसे तुरंत कार्यालय को 29 नवंबर 19 तक 3:00 बजे तक सूचित करें। ताकि सरकार को भेजा जा सके तथा समस्याओं का निराकरण किया जा सके ।ताकि नई विवरणी लागू होने पर व्यवसायियों को दिक्कत ना हो इसके लिए विभाग सदा तत्पर है।
इस मौके पर विभाग के पदाधिकारियों में अखिलेश कुमार मिश्र ,विनय कुमार ठाकुर ,रश्मि रंजीता ,अब्दुल रशीद अंसारी, राजा बाबू एवं विभाग के कर्मचारी एवं अधिवक्ता पिनाकी सेन समेत सभी लोग मौजूद रहे।