गोपालगंज

गोपालगंज:- भोरे बना कोरोना का हॉटस्पॉट कोविड-19 को लेकर कंटेंटमेंट जोन,आने जाने पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध,

गोपालगंज:- भोरे बना कोरोना का हॉटस्पॉट कोविड-19 को लेकर कंटेंटमेंट जोन,आने जाने पर लगा पूरी तरह प्रतिबंध,

करेंगे मनमानी तो नप जाएंगे,जान लीजिए
कंटेंटमेंट जोन को लेकर कितनी सख्ती बरती गई है,

न्युज 9 टाइम्स: गोपालगंज से विकाश कुमार तिवारी की रिपोर्ट:-

कोविड-19 के बढ़ते दायरे को लेकर गोपालगंज जिला अधिकारी अरशद अजीज ने भारत सरकार के मार्गदर्शक के अनुसार कोरोना संक्रमण केंद्र को लेकर बड़े शख्त आदेश जारी किए हैं, वही भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में कोविड-19 संक्रमण के कंटेंटमेंट जोन, को लेकर बिहार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पत्रांक का जिक्र करते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन पर कड़ी कार्यवाइ के अनुपालन कराने को लेकर प्रेस रिलीज जारी की गई है,

जारी पत्र के मुताबिक भोरे बाजार के मोहल्ला/ टोला/और गली के संक्रमित मरीजों के निवास स्थल को पूर्ण रूप से कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, या कार्यवाही गोपालगंज सिविल सर्जन के पत्र 1266
के आलोक में हॉट स्पॉट को देखते हुए जिलाधिकारी ने की है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा, जिलाधिकारी ने कंटेंटमेंट के अंतर्गत सभी निजी प्रतिष्ठान एवं मार्गो को अगले आदेश तक पूर्ण रुप से बंद करने को लेकर पत्र जारी कर दिया है, इस दौरान कंटेंटमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानों को पूर्ण रुप से बंद करने का निर्देश जारी किया गया है, साथ ही कंटेंटमेंट जोन के अंदर से बाहर जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है,
कंटेंटमेंट जोन में बाहर से आने वाले लोगों पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, वही प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि, स्थानीय पंचायत के मुखिया के सहयोग से बांस बल्ली लगाकर कंटेंटमेंट जोन को पूरी तरह से बंद करें, साथ ही स्थानीय शिक्षकों की मदद से कंटेंटमेंट जोन की निगरानी करने को लेकर भी जारी पत्र में निर्देश दिया गया है, वही सख्त हिदायत देते हुए पत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में आने वाले और जाने वालों पर पूर्ण पाबंदी है, ऐसा नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269,एवं 270 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दे दिया गया है,

वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी और अनुमंडल पदाधिकारी को पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजर कराने को लेकर जिला वेक्टर बोर्न पदाधिकारी गोपालगंज को निर्देशित किया गया है, कंटेंटमेंट जोन के भीतर की सभी दुकानों को बंद करते हुए आवश्यक वस्तुओं को वितरण चावल गेहूं दाल हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायत के जन वितरण प्रणाली विक्रेता पैकेट तैयार करके डोर टू डोर पहुंचाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज हथुआ को निर्देशित किया गया है, जो स्थानीय डीलर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को पैकेट आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे,

वही कंटेनमेंट जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने के अगले 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है बफर जोन को भी बांस बल्ली लगाकर पूर्णता लॉक करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही

गोपालगंज सिविल सर्जन को भी इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के साथ कंटेनमेंट जोन के शत-प्रतिशत घरों को रैपिड एंटी जैन किट के माध्यम से अगले तीन-चार दिन के अंदर प्रतिदिन पर प्रखंड वार जांच कराना सुनिश्चित करेंगे,

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