क्रिश्चयन क्वार्टर क्षेत्र में तीन दिनों तक पूर्ण लाॅकडाउन

न्यूज9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
मास्क को जनअभियान बनाने की है जरूरत: जिलाधिकारी
एसडीएम एवं एडीपीओ को नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश
घर से बाहर निकलते समय अनिवार्य रूप से पहनें फेस मास्क अथवा फेस कवर
उल्लंघन करने वालों पर 50 रूपया का लगेगा जुर्माना
दुकानों/माॅलों में बिना मास्क के कोई दिखा तो दुकान/माॅल की जाएगी सील
मीना बाजार की दुकानों को ग्रुप में बांटकर अल्टरनेट डे में खोलने का आदेश
मीना बाजार के सभी रास्तों पर मास्क हेतु सघन जांच करने का निर्देश
पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मास्क पहनने को जन अभियान बनाने एवं इसमें लापरवाही बरतने वालों के साथ सख्ती की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। साथ ही दुकानों/माॅलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध रूपया 50 का जुर्माना भी लगाया जाएगा । साथ ही जिन दुकानों, माॅलों तथा सम्बद्ध स्थानों पर बिना मास्क के दुकानदार या ग्राहक पाए जाते हैं तो संबंधित दुकान एवं माॅल को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी । उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिये मास्क को जन अभियान बनाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी आज कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।
उन्होंने एसडीएम एवं एसडीपीओ को निर्देश दिया कि बेतिया शहर अवस्थित क्रिश्चयन काॅलोनी क्षेत्र में तीन दिनों तक पूर्ण लाॅकडाउन का पालन पूरी सख्ती के साथ कराया जाए। एसडीपीओ को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही समूचे जिले में नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाकर घर से बाहर निकलते समय मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा के क्रम में एसडीपीओ, बेतिया द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्ति मास्क को पाॅकेट में रखकर घुम रहे हैं तथा रोकने-टोकने पर चेहरे पर लगा रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश दिया गया कि घर से निकलते समय हर हाल में मास्क पहनना जरूरी है। पाॅकेट में मास्क लेकर घुमने वाले व्यक्ति से भी जुर्माना वसूल किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले के प्रमुख मार्गों सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैरियर लगाकर सघन वाहन जांच किया जाए। अगर किसी वाहन पर सीट के अतिरिक्त सवारी बैठे पाये जाते हैं तो निर्धारित जुर्माना किया जाए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दें तो उन्हें भी जुर्माना किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से कंटेनमेंट जोन सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का सैनेटाइजेशन नियमित रूप से करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित करने पर जोर दिया जाए तथा बिना मास्क के कोई प्रवेश करता पाया जाता है तो तत्क्षण उससे जुर्माना वसूला जाए।
जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनना बेहद ही आवश्यक है। घर से बाहर निकलने के पूर्व सुनिश्चित करें कि आपने मास्क पहन रखा है। मास्क पहनकर हमसभी कोरोना संक्रमण के खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। साथ ही सभी व्यक्ति समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करते रहें, अपने घरों तथा आसपास साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें तथा परिवेश को स्वच्छ रखें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तत्परतापूर्वक कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु कार्य कर रहा है। इसमें जिलेवासियों का सहयोग अतिआवश्यक है। हमसभी मिलकर कोरोना से जंग अवश्य जीतेंगे।