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अब केवल 4घण्टे ही खुलेंगी दुकानें..
कोविड-19 से बचाव हेतु जारी किया गया नया दिशा-निर्देश आमजनों से अपील: अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें मास्क का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा देना होगा जुर्माना निर्देशों का अनुपालन करायें एसडीओ/एसडीपीओ: जिलाधिकारी

न्यूज9 टाइम्स बेतिया से #आशुतोष_कुमार_बरनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट :-
पश्चिम चम्पारण के बेतिया जिला में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उदेश्य से जिला पदाधिकारी,कुंदन कुमार द्वारा दिनांक-06.09.2020 तक प्रभावी आदेश निर्गत किया गया है। यह आदेश जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकाय क्षेत्रों में लागू होगा। जारी निर्देश के तहत सब्जी, फल, मांस एवं मछली की दुकानें सोमवार से शनिवार तक प्रातः 06.00 बजे से 10.00 बजे पूर्वाह्न तक खुलेंगी। वहीं दवा, अस्पताल, दूध, पेट्रोल पम्प, गैरेज, किराना दुकान आदि अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शनिवार तक मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक ही खुलेंगे।
जारी निर्देश में कहा गया है कि दवा, अस्पताल, दूध एवं पेट्रोल पम्प आदि अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर निजी वाहन, टैक्सी, आॅटो रिक्शा/रिक्शा का परिचालन भी रविवार को बंद रहेगा।
जिले में लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के उदेश्य से आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक की गई । समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, डीटीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, एसएचओ को कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा स्वयं औचक जांच अभियान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालयों में अनावश्यक निजी वाहनों विशेषतया दोपहिया मोटरवाहनों का परिचालन ना हों, इस हेतु सघन गश्ती एवं जांच अभियान चलाने को निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने वाले व्यक्ति के विरूद्ध 50 रू0 अर्थदंड वसूला जाय तथा इस हेतु भी सघन अभियान चलाया जाय।
उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि सभी लोग घरों में ही रहें, सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें। अनावश्रूक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। अत्यावश्यक कार्यवश निकलते समय फेस मास्क/फेस कवर अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।